मुजफ्फरनगर। शादी का झांसा देकर विधवा से शारीरिक संबंध बनाने और रेप किये जाने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
थाना क्षेत्र खतौली के रोहित पुत्र ब्रह्म सिंह के विरुद्ध एक विधवा महिला ने एफआइआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि दुल्हेंडी की रात 18 मार्च 2022 को आरोपी रोहित विधवा महिला के घर पहुंचा और उससे शादी करने की बात कहते हुए शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता के रिश्तेदारों ने उसे घर से रंगेहाथ दबोच लिया। जिस पर रोहित ने विधवा महिला से शादी करने की बात कहते हुए जान बचाई। लेकिन उसके बाद कई बार शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि शादी न करते हुए पीड़िता से आरोपी ने रेप भी किया और उसकी वीडियो बना ली। जिसे वायरल करने का डर दिखाकर भी रेप किया गया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परविन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी की और से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की और से उन्होंने कड़ी पैरवी करते जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 13 के जज शक्ति सिंह ने सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।