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हरियाणा : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल बिश्नोई की अदालत ने पिछले साल मई में अपनी बहन से बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को 12 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न चुकाने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
पुलिस के मुताबिक, पिछले साल 14 मई को पीड़िता ने अपने भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने दावा किया कि उसका बड़ा भाई नशे की हालत में घर लौटा और खाना मांगा। जब उसने उसे मना किया तो वे बहस करने लगे।
शिकायतकर्ता ने कहा कि उसका भाई गुस्से में आ गया और उसे जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी और मामला अदालत में था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयान बदल दिए थे, लेकिन फॉरेंसिक और डीएनए जांच के आधार पर मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को 12 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जेल में डाल दिया. उस पर 14,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.