मुजफ्फरनगर में नशा कारोबारी पर पुलिस की बडी चोट, लाखों की सम्पत्ति जब्त

इस खबर को शेयर करें

मुजफ्फरनगर। जिलाधिकारी द्वारा उप्र गिरोहबंद समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जारी आदेश पर आज पुलिस ने नशे के कारोबारी गैंगस्टर शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग निवासी हंडिया मौहल्ला की लाखों की सम्पत्ति आज कुर्क कर ली है। कुर्क सम्पत्ति उसने अपने, अपनी पत्नी, मां, बहन व भाई के नाम पर खरीद रखी थी। इस दौरान सीओ सिटी कुलदीप सिंह कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे।

जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा आज मादक पदार्थ के तस्कर (ड्रग्स माफिया) अभियुक्त शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग निवासी मौहल्ला हंडिया घास मंडी सरवट गेट थाना सिविल लाइन के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट 14(1) की कार्यवाही की गई है। अभियुक्त शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग वर्ष 2004 से लगातार संगीन घटनाओं को अंजाम देता रहा है। अभियुक्त शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग के विरुद्ध अवैध मादक पदार्थ की तस्करी, गुण्डा एक्ट जैसी संगीन धाराओं में 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग की सीज की गयी चल/अचल सम्पत्ति में नूर मार्केट मौ सरवट गेट उत्तरी स्थित 1 दुकान, जो अभियुक्त के भाई असलम वेग व मां संजिदा वेग के नाम है 10.17 वर्ग मीटर। नूर मार्केट की दुकानों के ऊपर बना मकान, जो पत्नी सोनी बेग के नाम है।

मलिक मार्केट में स्थित नगर पालिका नम्बरी 42ए मौ सरवट गेट उत्तरी 1 दुकान जो अविवाहित बहन कुमारी मिस्बा बेग के नाम है। मलिक मार्केट में स्थित नगर पालिका नम्बर जुज 42ए मौ सरवट गेट उत्तरी 1 अन्य दुकान अभियुक्त शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग उपरोक्त द्वारा अवैध तरिके से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड रुपये है, को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्त किया गया। सिविल लाईन थानाध्यक्ष उम्मेद सिंह ने बताया कि गैंग का लीडर शादाब उर्फ भीम पुत्र अखलाक बेग निवासी हंडिया मौहल्ला शातिर किस्म का अपराधी है। इसके विरूद्ध थाना सिविल लाईन व शहर कोतवाली में हत्या, बलवा, हत्या का प्रयास व एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं।