शादी में 20 लोगों को इजाजत, ठेके की लाइन में लगे थे 500, कोर्ट ने

इस खबर को शेयर करें

तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जुटने पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक ओर शादी में सिर्फ 20 लोगों को आने की ही इजाजत है तो दूसरी ओर शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जुट रही है.

हाईकोर्ट ने कहा, शादियों में सिर्फ 20 लोगों को आने की ही इजाजत दी गई है, लेकिन शराब की दुकानों के बाद 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं. वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है.

हाईकोर्ट ने Bevco को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की. Bevco एक सरकारी एजेंसी है जो शराब की सप्लाई (Liquor Supply) का काम संभालती है.

हाईकोर्ट के जज जस्टिस देवन रामचंद्रन (Justice devan Ramchandran) ने ये टिप्पणियां अवमानना मामले (Contempt Case) पर सुनवाई के दौरान की. हाईकोर्ट ने शराब की दुकान के बाहर भीड़ कम करने का आदेश दिया था, लेकिन थ्रिसूर (Thrissur) में एक शराब दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था.

हाईकोर्ट ने कहा, इस भीड़ के जरिए आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस समय Bevco की लाचारी नहीं, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है. हाईकोर्ट ने शराब की दुकानों के बाहर लग रही भीड़ को कम करने को कहा है.

कुछ दिनों पहले हुआ था अनूठा प्रदर्शन

केरल में शादियों में 20 लोगों को आने की ही इजाजत देने और शराब की दुकानों के बाहर भीड़ जुटने को लेकर कैटरर्स एसोसिएशन ने अनोखा प्रदर्शन किया था. कैटरर्स एसोसिएशन ने शराब की दुकानों के बाहर ‘प्रतीकात्मक शादी’ रचाई थी. इसके जरिए उन्होंने सरकार से शादियों में कम से कम 100 लोगों को आने की इजाजत देने की मांग की थी.