नवादा: बिहार में एक प्रेमी-प्रेमिका को उम्र कैद की सजा मिली है. मामला बिहार के नवादा जिले का है. बीते सोमवार (06 जुलाई, 2026) को नवादा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने फैसला सुनाया. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों (प्रेमी-प्रेमिका) को कड़ी सुरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया.
क्या है पूरा मामला?
घटना 9 नवंबर 2024 की है. एक कोचिंग शिक्षक प्रवीण कुमार को उनकी प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर रात के अंधेरे में क्रूरता से मार डाला था और शव को जला दिया था. बताया जाता है कि पकरीबरावां थाना क्षेत्र के दिऔरा गांव की रहने वाली भवानी कुमारी का तीन साल से प्रवीण कुमार के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था. प्रवीण नवादा में कोचिंग चलाते थे और भवानी से मिलने गांव से शहर आते-जाते थे. इस बीच भवानी का संबंध सुधांशु कुमार उर्फ छोटू (असमा गांव) से भी चल रहा था. जब प्रवीण को इस बारे में शक हुआ तो भवानी ने छोटू के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली.
9 नवंबर 2024 की शाम प्रवीण कोचिंग से लौटने वाले थे तो भवानी ने फोन कर प्रवीण को बुलाया. प्रवीण के पहुंचने पर दोनों ने और एक नाबालिग की मदद से उसे बांध लिया. इसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी. फिर शव को जला दिया. घटना के बाद अधजला शव बाइक सहित सिसवां-लुटन बिगहा रोड पर मिला था. बाइक के नंबर से पुलिस सीधे प्रवीण के घर पहुंची. इसके बाद प्रवीण की भाभी सुलोचना कुमारी ने सदर अस्पताल में शव की पहचान की और नगर थाना में कांड संख्या-1320/24 दर्ज कराया था.
पांच दिन में गिरफ्तार हो गए थो भवानी-छोटू
इस घटना के बाद एसपी के निर्देश पर टीम ने जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स को खंगाला गया. गवाहों के बयान दर्ज किए गए. भवानी के फोन से छोटू को किए गए कॉल और घटनास्थल पर मिले सबूतों ने दोनों को सीधे घटना से जोड़ दिया. सिर्फ पांच दिन में ही पुलिस ने भवानी और छोटू को गिरफ्तार कर लिया. नाबालिग आरोपी को अलग से हैंडल किया गया.
नवादा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए भवानी कुमारी और सुधांशु कुमार को हत्या व SC/ST एक्ट के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. साक्ष्य मिटाने के आरोप में अतिरिक्त 7 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.