पटना। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने वर्ष 2025 में अर्जित संपत्ति का ब्योरा 31 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक कर दिया। इसी कड़ी में अब आईएएस-आईपीएस के साथ ही प्रदेश सरकार के अधिकारियों को संपत्ति का ब्योरा देने के लिए सरकार ने समय-सीमा निर्धारित कर दी है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन की ओर से इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया है।
संपत्ति का ब्योरा सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होगा
प्रशासनिक सुधार मिशन के निदेशक बी.राजेन्दर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी, सिविल सेवा व अन्य सेवाओं के अधिकारी समेत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अफसर-कर्मियों की वर्ष 2025 में अर्जित संपत्ति का ब्योरा सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। जिसका समय सीमा निर्धारित की गई है। उसी के अनुरूप अफसर-कर्मी मिशन को समेकित रूप से संपत्ति अर्जन का ब्योरा मुहैया करा दें।
मार्च में होगा संपत्ति का मिलान
आदेश के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समूह क से ग के सभी अधिकारियों को नौ जनवरी 2026 तक मिशन के निर्धारित परफार्मा में पंजीकृत करना होगा। 15 जनवरी तक सूची को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। 15 मार्च तक सभी पदाधिकारी-कर्मचारी की चल अचल संपत्ति और देनदारी के दस्तावेज हस्ताक्षर के साथ मिशन कार्यालय को प्राप्त होने की समय सीमा होगी।
इसके बाद 31 मार्च तक संपत्ति की आधिकारिक जानकारी मिशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इस आदेश के आधार पर प्राथमिकता में इस कार्य को करने के निर्देश दिए गए हैं।