मेहुल चोकसी को भारत लाना हुआ और मुश्किल, भगोड़े को एंटीगुआ कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Bringing Mehul Choksi to India more difficult, fugitive gets big relief from Antigua court
Bringing Mehul Choksi to India more difficult, fugitive gets big relief from Antigua court
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Mehul Choksi: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाना और मुश्किल हो गया है. वह एंटीगुआ में शरण लिए हुआ है. एंटीगुआ हाई कोर्ट ने भारत में 13000 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी चोकसी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा कि उसे बिना इजाजत एंटीगुआ से उसे नहीं हटाया जा सकता. इसका मतलब है कि अगर केंद्रीय एजेंसियां चाहे भी कि चोकसी को एंटीगुआ से पकड़कर भारत ले आए, तो इसके लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी.

मेहुल चोकसी ने कोर्ट में दावा किया कि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख (एंटीगुआ) की तरफ से सभी जांच कर ली गई है. चोकसी की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चोकसी अपने दावे में सही हैं कि उनके साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार किया जा सकता है. उसने 23 मई 2021 की एक घटना का जिक्र किया और कोर्ट से उसे जबरन हटाए जाने की कोशिश मामले में जांच की मांग की.

सीबीआई चोकसी को भारत लाने के लिए प्रतिबद्ध
63 वर्षीय हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के 13000 करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपी है और वह भारत से फरार है. भारत ने उसे भगोड़ा घोषित कर रखा है. कुछ सालों तक भटकने के बाद उसने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली. सीबीआई का कहना है कि आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए मेहुल चोकसी को भारत लाया जाएगा.

15 महीने में 30 भगोड़े भारत लौटे- सीबीआई
भगोड़े अपराधियों और आर्थिक अपराधियों की जियो-लोकेटिंग और उसकी वापसी के लिए एजेंसी ने कदम उठाए हैं, और विदेशी प्रवर्तन निदेशालयों से को-ऑर्डिनेशन स्थापित की जा रही है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने बताया कि पिछले 15 महीने में 30 से ज्यादा भगोड़े भारत लौट आए हैं. सीबीआई ने मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ 15 फरवरी, 2018 को पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था.