बिजनेस करने वालों के लिए जरूरी है 4 और 6 डिजिट का ये कोड, गलती हुई तो लगेगा भारी जुर्माना

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नई दिल्ली: अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. 1 अप्रैल, 2021 से गुड्स एंड सर्विसेज (GST) इनवॉयस पर 4 और 6 डिजिट का एचएसएन कोड (HSN Code) देना अनिवार्य हो गया है. ऐसा न करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है. एक वित्त वर्ष में बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 4 डिजिट HSN कोड देना होगा. वहीं, 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए 6 डिजिट का HSN कोड देना अनिवार्य है. एचएसएन कोड में गलती होने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

वित्त मंत्रालय की ट्वीट के मुताबिक, सालाना 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) में एचएसएन कोड अनिवार्य होगा, जबकि बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) में यह वैकल्पिक होगा.

सालाना 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबारियों के लिए सभी प्रकार के बिजनेस में भी यह अनिवार्य है. इनके लिए 6 डिजिट का HSN कोड अनिवार्य है. B2B और B2C गुड्स एंड सर्विसज की सप्लाई पर सभी टैक्स इनवॉयस के लिए 6 अंकों का एचएसएन कोड अनिवार्य है.

क्या है HSN कोड?
सभी प्रोडक्ट को एचएसएन (Harmonised System of Nomenclature) कोड में कैटेगराइज किया जाता है. इससे ग्लोबल स्तर पर वस्तुओं के सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन में मदद मिलती हैं. कस्टम टैरिफ एक्ट से एचएसएन कोड निकलता है और यह वस्तुओं के वर्गीकरण के हिसाब से निर्धारित होता है. वस्तुओं के वर्गीकरण से ही टैक्स की दरें तय होती है.

1 अप्रैल से लागू हुआ नियम
1 अप्रैल से कारोबारियों को सभी टैक्स इनवॉयस और जीएसटीआर-1 दाखिल करने के दौरान एचएसएन कोड की जानकारी देना अनिवार्य हुआ है.

HSN कोड/ सर्विस अकाउंटिंग कोड के एसेस के लिए लिंक-
Goods- https://www.cibc.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/GSTratescheduleforgoodsason31032021.pdf

Service- https://www.cibc.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/11-Rate_Notification-CGST-16.10.2020.pdf

Service- https://www.cibc.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/12-Exemption_CGST-16.10.2020.pdf

6 डिजिट सर्विस क्लासिफिकेशन कोड्स के लिंक के लिए-
https://www.cibc.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/Scheme%20of%20Classification%20of%20Services%20-%20amended.pdf