एक्शन में सरकार: बदल दिए SIM से जुड़े कई नियम, न मानने पर 10 लाख का जुर्माना

Government in action: Many rules related to SIM have been changed, fine of 10 lakhs for non-compliance
Government in action: Many rules related to SIM have been changed, fine of 10 lakhs for non-compliance
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नई दिल्ली: फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बल्क में सिम कार्ड बेचने वालों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि सरकार ने फर्जी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सिम कार्ड डीलरों (SIM Dealers) का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है और बल्क कनेक्शन का प्रावधान भी बंद कर दिया है। सरकार ने 67000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

नियम तोड़ा तो 10 लाख का जुर्माना
वैष्णव ने कहा, “अब हमने धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने बल्क कनेक्शन के प्रावधान को भी बंद कर दिया है और इसके स्थान पर बिजनेस कनेक्शन के एक नए कॉन्सेप्ट पेश किया जाएगा। वैष्णव ने कहा, “इसके अलावा, बिजनेस की केवाईसी, सिम लेने वाले व्यक्ति की केवाईसी भी की जाएगी।”

67,000 डीलर हुए ब्लैक लिस्ट
मंत्री ने कहा कि सरकार ने 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए हैं। जबकि 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। मंत्री ने कहा कि वॉट्सऐप ने भी अपने आप ही लगभग 66,000 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में लिप्त थे।