मुजफ्फरनगर में मारपीट के दोषियों को 4-4 साल की कैद, 10-10 हजार जुर्माना

In Muzaffarnagar, the culprits of the assault were imprisoned for 4 years, fined 10-10 thousand
In Muzaffarnagar, the culprits of the assault were imprisoned for 4 years, fined 10-10 thousand
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने धारदार हथियारों से हमला तथा मारपीट कर घायल करने के मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है।

यह हुई थी मारपीट की घटना

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 16 अप्रैल 2017 को गांव मुंडभर निवासी सोनियो ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसी दिन सुबह 8 बजे उसके गांव के ही जितेन्द्र पुत्र हरपाल, उदयवीर पुत्र चतुर सिंह तथा सुदेशना पत्नी उदयवीर निवासीगण मुण्डभर थाना भौराकलां जनपद मुजफ्फरनगर ने उसके पति पर हमला बोल दिया। लाठी, डंडो तथा तलवार से चोट मारकर उसे गंभीर घायल कर दिया गया। जिसे उपचार के लिए जिला असपताल ले जाया गया।

महिला सहित तीन को सुनाई सजा

पुलिस ने मामले की विवेचना कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एडीजे 6 गोपाल उपाध्याय ने की। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने कोर्ट में मुकदमा साबित करने के लिए 8 गवाह पेश किये। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 4-4 साल कैद की सजा सुनाई। तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।