शाहरुख खान की झलक पाने के लिए मची भगदड़ में मौत, माफी मांगेंगे किंग खान

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अहमदाबादः बॉलिवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah rukh khan) की 2017 में आई फिल्म ‘रईस’ से जुड़े एक मामले में गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat high court) ने कहा है कि बेहतर होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के बजाए उन्हें माफी मांगने के लिए कहा जाए. इस घटना में वडोदरा रेलवे स्टेशन (vadodara railway station) पर भगदड़ के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इसके लिए शाहरुख खान के खिलाफ मुकदमा चल रहा है.

एफआईआर के मुताबिक, 2017 में रईस फिल्म के प्रमोशन के लिए शाहरुख खान मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन में सफर कर रहे थे. ट्रेन जब वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंची तो शाहरुख की झलक पाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान शाहरुख खान बाहर आए और लोगों के बीच टी-शर्ट और गेंद फेंक दी. इससे वहां भगदड़ मच गई. पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई. कई लोग घायल हो गए. दो पुलिसकर्मी भी इस दौरान बेहोश हो गए.

स्थानीय कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने इस घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई. उसके आधार पर शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया. आईपीसी की धारा 336, 337, 338, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145, 150, 152, 154 और 155 (1) (ए) के तहत आरोप लगाए गए. अदालत ने मामले का संज्ञान लेकर शाहरुख को आरोपों का सामना करने के लिए समन जारी किया. इसके बाद शाहरुख ने एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जुलाई 2017 में मुकदमे पर रोक लगा दी.

गुजरात हाईकोर्ट में गुरुवार को फिर से ये मामला सुनवाई के लिए आया. लाइव लॉ के मुताबिक, शाहरुख के वकील ने दलील दी कि उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में एंट्री नहीं की थी. उन्होंने सिर्फ अपना हाथ दिखाया था और जनता के बीच टी-शर्ट, गेंद फेंकी जो कोई अपराध नहीं है. इसके अलावा यह भी तर्क दिया कि भगदड़ के दौरान जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, वह हृदय रोगी था. किन्हीं अन्य कारणों से उसकी मृत्यु हुई है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस निखिल एस. करील की खंडपीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में दूसरे पक्ष के वकील से पूछा कि अगर शाहरुख खान को मुकदमे का सामना करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा. कोर्ट ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई हो तो कल्पना कीजिए कि इससे किस तरह की अराजकता पैदा होगी. क्या आप ऐसा चाहते हैं? जज का कहना था कि मैं उनसे (शाहरुख) कहूंगा कि आपको माफीनामा भेज दें. इस मामले को खत्म कर दीजिए. मामले में अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी.