मुजफ्फरनगर में दलित महिला के साथ बलात्कार के आरोपी को उम्रकैद, 15 हज़ार जुर्माना

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मुज़फ्फरनगर। दिल्ली निवासी दलित महिला के साथ बालात्कार के मामले मे कोर्ट ने आज आरोपी रजत को उम्रकैद के साथ ही 15 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 17 दिसंबर 2014 को पति को नोकरी दिलाने का झांसा देने धोखाधड़ी कर बलात्कार कर उसकी अशलील वीडियो तैयार करने के मामले में आरोपी रजत को उम्र कैद व 15 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है ।आपको बता दे कि पिडित महिला का पति दिल्ली मे एक फैक्ट्री मे काम करता था। उसके साथ आरोपी रजत भी फैक्ट्री में काम करता था। नोकरी छूटने पर उसे नोकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने पीड़ित के साथ धोखाधड़ी कर फ़र्ज़ी विवाह के कागज़ात तैयार किए तथा पीड़ित महिला के साथ बलात्कार कर अशलील वीडियो भी बना ली थी।

जिसके बाद आरोपी पिडिता को खतौली इलाके मे नाना के घर लेकर आ गया था। जिसके बाद पिडिता ने खतौली पुलिस द्वारा रिपॉर्ट दर्ज न किए जाने पर कोर्ट के आदेश पर 2014 में आरोपी रजत निवासी नानेहड़ा थाना भोपा के विरुद्ध खतौली में दलित एक्ट सहित कई संगीन धाराओं मे मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई बिशेष अदालत एससी/एसटी के जज जमशेद अली की कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक यशपाल सिंह, एडीजीसी सहदेव सिंह ने पैरवी की । जिसमें आरोपी को अदालत ने उम्रकैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है।