मुजफ्फरनगर। PAC जवान पर एक वर्ष पूर्व लगाए गए आरोप से पीड़िता कोर्ट में मुकर गई। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में बयान से मुकरने पर कोर्ट ने पीड़िता सहित 3 चश्मदीद को हास्टाइल घोषित किया। अगस्त 2021 में घटी छेड़छाड़ की इस घटना से शहर में बवाल मच गया था। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदुवादी संगठनों ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए हंगामा किया था।
बदनियती से स्पर्ष करते नजर आया था आरोपित
थाना सिविल लाइन क्षेत्र के साकेत कालोनी में 26 अगस्त 2021 को घर से सामान लेकर लौट रही एक महिला को स्कूटी सवार ने पीछे से आकर बदनियती से स्पर्ष किया था। महिला से अज्ञात स्कूटी सवार की छेड़छाड़ की यह घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। इस मामले में 27 अगस्त को पीड़िता NGO संचालिका ने अज्ञात स्कूटी सवार के विरुद्ध छेड़छाड़ के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
जांच में PAC जवान राजन निकला था आरोपित
छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामले की तत्परता से जांच की थी। जांच में सामने आया था कि महिला को बदनियती से स्पर्ष कर छेड़छाड़ कर रहा आरोपित राजन पुत्र अनिल निवासी रामलीला टिल्ला था। आरोपित राजन पीएसी छावनी मेरठ में तैनात बताया गया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उसके विरुद्ध 19 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था।
कोर्ट में पीड़िता ने छेड़छाड़ से साफ किया इंकार
घटना के मुकदमे की सुनवाई सीजेएम मनोज कुमार जाटव की कोर्ट में हुई। अभियोजन के अनुसार पीड़िता एनजीओ संचालिका ने164 crpc के बयान में आरोपों को समर्थन किया था। लेकिन कोर्ट में कराई गई प्रति परीक्षा में पीड़िता ने आरोपित के बदनियती से स्पर्ष कर छेड़छाड़ की घटना से इंकार किया। पीड़िता के अलावा चश्मदीद नीरज कुमारी एवं तेजपाल भी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए। जिसके चलते पीड़िता सहित तीनों गवाहों को कोर्ट ने पक्षद्रोही यानी हास्टाइल घोषित करते हुए आरोपित राजन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।