मुजफ्फरनगर। 6 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार का जुर्माना भी किया है।
फरवरी 2015 में महिला का बेटा गांधी कालोनी में स्थित डेयरी में गाय को सन्तरे खिला रहा था। अभियुक्त अंकित उर्फ सकुरमपाल निवासी बढेडी थाना छपार ने उसके साथ जबरदस्ती कुकर्म किया। बच्चे के शोर मचाने पर अभियुक्त मौके से फरार हो गया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर अभ्यिुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने विवेचना करते हुए अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बाबूराम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा व मनमोहन शर्मा ने कोर्ट के समक्ष दो गवाहों को पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।