हेल्मेट पहनने पर भी कटेगा चालाना, जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का ये नया नियम

Challan will be deducted even after wearing a helmet, know this new rule of Motor Vehicle Act
Challan will be deducted even after wearing a helmet, know this new rule of Motor Vehicle Act
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नई दिल्ली। यात्रा के दौरान सवार और पीछे बैठने वालों दोनों के लिए हेडगियर पहनना अनिवार्य है। बिना हेल्मेट के पकड़े जाने पर पुलिस चालान काट रही है। वहीं हेल्मेट को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में एक और नया नियम आ गया है, जिसमें हेल्मेट पहनने के बावजूद भी यातायात पुलिस चालान काट रही है। आइये जानते हैं हेल्मेट को लेकर क्या है नया नियम।

जानें क्या है नियम

अगर आप हेल्मेट पहनकर दोपहिया वाहन चला रहे हैं, लोकिन आपने गलती से या फिर जानबुझकर हेल्मेट की पट्टी को नहीं लॉक किया है तो आपका चालान कट सकता है। यातायात पुलिस ऐसे व्यक्ति को पकड़कर चालान काट रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार इस कृत्य के आपको 1000 रुपये के चालान का सामना करना पड़ सकता है।

हेल्मेट को लेकर मंत्रालय का नया नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार हेल्मेट में हाई क्वालिटी वाले फोम का उपयोग किया जाना चाहिए और इसकी न्यूनतम मोटाई 20-25 मिमी होनी चाहिए। सभी हेलमेटों पर ISI मार्क होना अनिवार्य है।

बच्चों के लिए भी हेल्मेट अनिवार्य

भारत सरकार की तरफ से कुछ महीने पहले एक घोषणा की गई थी कि नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र के बच्चों, दोपहिया वाहनों पर बैठने के दौरान हेल्मेट लगाने होंगे। हालांकि, अभी ये नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को बाइक पर यात्रा करने के दौरान हेल्मेट पहनना अनिवार्य है। कानून का उल्लंघन करने पर बच्चे के पैरेंट्स को भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है।

क्या भारत में आधा हेल्मेट पहनना कानूनी है?

भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आधा हेल्मेट पहनना अपराध है, क्योंकि इससे पूरी तरह से सर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हालांकि, पहले बताई गई धारा 129 (ए) में फुल-फेस हेलमेट के संबंध में कुछ विशिष्टताओं को भी अनिवार्य किया गया है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं।