के के पाठक के नए फरमान से बिहार में अभिभावकों की उड़ी नींद , बच्चों के एडमिशन हो गया भारी लोचा !

Due to the new order of KK Pathak, parents in Bihar have lost their sleep, admission of children has become a huge hassle!
Due to the new order of KK Pathak, parents in Bihar have lost their sleep, admission of children has become a huge hassle!
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पटना: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक अपनी फरमान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार के.के पाठक के फरमान से अभिभावकों की नींद उड़ गई है। के के पाठक ने आदेश दिया है कि जिस पंचायत के बच्चे हैं, वह उसी पंचायत में नामांकन कराएंगे। उनके इस आदेश से उन बच्चों को परेशानी हो रही है, जिनके पंचायत में हाई स्कूल तो है पर घर से दो से पांच किमी दूर है। वहीं जो स्कूल उनके घर के पास में है। वह दूसरे पंचायत में पड़ता है। ऐसे में बच्चों के लिए घर के पास वाले हाईस्कूल में एडमिशन लेना मजबूरी हो गई है।

नए आदेश से मची खलबली वहीं शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर बच्चे दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में नामांकन करवाते हैं तो उन्हें पहले अपने पंचायत के स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेना होगा, फिर डीईओ का हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद ही दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन लेना संभव हो पाएगा। हालांकि कुछ बच्चे इन कठिनाओं को झेल कर अपने पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन ले रहे तो कुछ चक्कर काट कर घर के पास वाले यानी दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं।

अनामांकित बच्चों को खोजकर कराना होगा नामांकन साथ ही शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि, स्कूलों के प्रधान शिक्षक बैठक करेंगे, जिसमें अभिभावक, टोला सेवक, तालिमी मरकज के स्वंसेवक, आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिका समेत अन्य मौजूद रहेंगे। इन सबों की जिम्मेवारी होगी कि अपने पोषक क्षेत्र के अनामांकित बच्चों की खोज कर उनका नामांकन कराए। छह वर्ष के उम्र के बच्चों का नामांकन कक्षा एक में करने को कहा गया है। विभाग ने कहा है कि कक्षा एक से चार और छह से सात के बच्चों का नामांकन उत्तीर्ण होने के बाद एडमिशन खुद-ब-खुद हो जाता है, तो कक्षा पांच और आठ के बच्चों का नामांकन लिया जाता है।

शिक्षा विभाग के डीईओ को दिया आदेश विभाग ने कहा है कि प्राथमिक स्कूल से कक्षा पांच उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का नामांकन बगल के मध्य विद्यालय में कक्षा छह में होगा। यह नामांकन कराने की जिम्मेवारी संबंधित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान की होगी। इसी तरह मिडिल स्कूल से कक्षा आठ को उत्तीर्ण करने वाले बच्चों का नजदीक के हाई स्कूल में कक्षा नौ में नामांकन की जिम्मेवारी संबंधित मिडिल स्कूल के प्रधान की होगी। इसके लिए पूर्व में ही माध्यमिक शिक्षा के निदेशक द्वारा सभी डीईओ को दिशा-निर्देश दिया जा चुका है। विभाग ने डीईओ को निदेशक के आदेश का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

‘प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान’ गौरतलब हो कि, बिहार के सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा संपन्न हो चुका है। बच्चों के बीच रिजल्ट का वितरण कर किया जा चुका है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग नामांकन पर विशेष फोकस कर रहा है। इसके लिए विभाग के स्तर से तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। यानी एक अप्रैल से 30 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इसके लिए अभियान का नाम ‘प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान’ दिया गया है।