कांग्रेस आई तो 45% संपति ले लेगी सरकार! सारा पैसा गरीबों में बंटेगा बराबर

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नई दिल्ली। Virasat Tax: मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस संपत्तियों का सर्वे कराने के चुनावी वादे पर पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा के निशाने पर है। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में विरासत टैक्स (Inheritance Tax) लगाने पर बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। इससे लोकसभा चुनावों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को लपकते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में मरने के बाद भी लोगों पर टैक्स लादना चाहती है। पीएम मोदी ने आज फिर कहा कि आपकी संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है। उन्होंने कहा, “अब कांग्रेस का कहना है कि वो Inheritance Tax लगाएगी, माता-पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा।” पीएण ने कहा, “कांग्रेस का मंत्र है- कांग्रेस की लूट… जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।”

क्या होता है अमेरिका में विरासत टैक्स
अमेरिका में विरासत टैक्स एक ऐसा कर है, जो किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है। इसके तहत मृतक की संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके वंशज को मिलता है, जबकि कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। यह केंद्रीय कर नहीं है बल्कि वहां के कुल छह राज्यों में इसे लगाया जाता है। इस टैक्स का निर्धारण इस बात पर होता है कि मृतक कहां रहता था और उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारियों के साथ उसका क्या रिश्ता था।

जिन छह राज्यों में विरासत टैक्स लगाया जाता है, उनमें न्यू जर्सी, पेन्सिल्वेनिया, मैरीलैंड, आयोवा, केंटकी और नेब्रास्का है। हर राज्य में विरासत टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। हालांकि, आयोवा में अगले साल यानी 2025 तक इस टैक्स को खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, कई लाभार्थियों को इस कर से छूट दी गई है, भले ही वे इनमें से किसी भी एक राज्य में क्यों ना रहते हों। विरासत कर की दरें भी राज्यों के अनुसार अलग-अलग हैं। कहीं यह कुल संपत्ति और नकद मूल्य का एक फीसदी से भी कम है तो किसी राज्य में यह 20 फीसदी तक है।

किस राज्य में लगता है कितना टैक्स?
न्यू जर्सी में 11 से 16 फीसदी तक विरासत टैक्स लगता है लेकिन मृतक के पति-पत्नी, बच्चों, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोतियों को इस टैक्स से छूट दी गई है। यहां तक कि चैरिटी पर भी टैक्स से छूट है। मृतक के भाई-बहन या बेटे-बहू को संपत्ति स्थानांतरित करने पर 25 हजार डॉलर तक की संपत्ति पर छूट मिली हुई है।

पेन्सिल्वेनिया में भी विरासत टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। वहां 3500 डॉलर से अधिक की संपत्ति पर सभी तरह के उत्तराधिकारियों पर टैक्स लगाया जाता है। मृतक के माता-पिता, बच्चों और दादा-दादी पर यह टैक्स कुल संपत्ति के मूल्य का 4.5 फीसदी लगता है, जबकि भाई-बहनों को 12 फीसदी और बाकी उत्तराधिकारियों को 15 फीसदी टैक्स देना होता है। 21 साल से कम उम्र के वारिसों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।

नेब्रास्का राज्य में भी विरासत टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। मृतक के माता-पिता, बच्चे, भाई-बहन और दादा-दादी को एक लाख डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर एक फीसदी टैक्स देना होता है, जबकि चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी को 40 हजार डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 11 फीसदी का टैक्स चुकाना होता है। अन्य उत्तराधिकारियों को 25 हजार डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर कुल 15 फीसदी कर चुकाना पड़ता है। यहां भी 22 साल से कम उम्र के सभी तरह के उत्तराधिकारियों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है।

मैरीलैंड राज्य में 1000 डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 10% टैक्स देय है। यहां मृतक के पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोतियां, भाई-बहन और चैरिटी को विरासत टैक्स से मुक्त रखा गया है। इस राज्य में विरासत कर के साथ-साथ संपत्ति कर भी देना पड़ता है।

आयोवा राज्य में विरासत टैक्स 1 से 4 फीसदी तक लगता है। यहां भी मृतक के पति-पत्नी, बच्चे, सौतेली संतान, माता-पिता, दादा-दादी, परदादा, पोते-पोतियां और परपोतों को इस टैक्स से छूट दी गई है। हालांकि, यहां अगर मृतक किसी और को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है। चैरिटी के मामले में 500 डॉलर तक की छूट दी जाती है।

केंटकी राज्य में मृतक से संबंध के आधार पर विरासत टैक् तय किया जाता है। 1000 डॉलर से अधिक की संपत्ति पर 4 से 16 फीसदी तक टैक्स वसूला जाता है। यहां भी पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, सौतेली संतान, पोते-पोतियां और भाई-बहनों को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।