मुजफ्फरनगर में युवक के 5 हत्यारों को उम्रकैद:कोर्ट ने लगाया 20-20 हजार का जुर्माना

Life imprisonment to 5 killers of youth in Muzaffarnagar: Court imposed a fine of 20-20 thousand
Life imprisonment to 5 killers of youth in Muzaffarnagar: Court imposed a fine of 20-20 thousand
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 14 साल पहले गांव राजपुर तिलौरा में हुए नगेन्द्र हत्याकांड में सुनवाई कर दोषी ठहराए गए 5 हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियाें पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जोगेन्द्र गोयल ने बताया कि जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव राजपुर तिलौरा में रंजिश के चलते 13 जुलाई 2008 को नगेंद्र उर्फ भूरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े हुए हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई थी।

इस मामले में मृतक के पिता सुखपाल ने गांव के ही महिपाल, बबलू, उधम सिंह, शंकर और शक्ति के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेजकर चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी।

मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या 6 के न्यायाधीश अशोक कुमार के समक्ष चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उक्त पांचों आरोपितों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जोगेन्द्र गोयल ने बताया कि कोर्ट ने दोषियो पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपित एक ही परिवार के हैं।