हरियाणा में मतदान केन्द्रो पर हीट वेव से बचने के लिए होगी उचित व्यवस्था, किए गए ये इंतजाम

Proper arrangements will be made to avoid heat wave at polling stations in Haryana, these arrangements have been made
Proper arrangements will be made to avoid heat wave at polling stations in Haryana, these arrangements have been made
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चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर होनी चाहिए ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर बिजली के साथ-साथ पीने के पानी और धूप से बचाव के लिए कड़े प्रबंध किए जाए और मतदान केंद्रों पर ओआरएस, मेडिकल व पैरा मडिकल स्टॉफ भी होना चाहिए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल देर सायं चण्डीगढ़ से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों और एआरओ के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के प्रबंध को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे।

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी सामान्य रूप से दो स्तरीय होगी, जिसमें राज्य नियंत्रण कक्ष तथा जिला नियंत्रण कक्ष शामिल है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन यदि कोई शरारती तत्व कुछ भी गलत करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6वें चरण में 25 मई को लोकसभा के चुनाव का मतदान होना है इसके मध्यनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अवैध हथियार आदि को रोकने के लिए नाकों पर और अधिक चौकसी बरती जाएं। इसके अलावा, जिलों में गठित निगरानी टीमें भी और अधिक सक्रिय हो जाएं। श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि जिलों में एफएसटी व एसएसटी टीमें पूरी तरह से और सक्रिय हो जाएं व लगातार 24 घंटे चेकिंग अभियान जारी रखे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने बताया कि 25 मई को लोकसभा के लिए मतदान होगा, इसलिए मतदान से पहले 24 मई व मतदान के दिन 25 मई के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार प्रस्तावित विज्ञापन का प्रमाण पत्र अवश्य लें। अन्यथा यह आदर्श आचार संहिता की अवहेलना मानी जाएगी।

उन्होंने बताया कि टीवी और लोकल केबल टीवी में विज्ञापन प्रसारित कराने के लिए नामांकन भरते ही एमसीएमसी से प्रमाणित कराना होगा। विज्ञापन प्रमाणित कराने के लिए विज्ञापन छपवाने व प्रसारित करने की तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी के पास निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कराना होगा।