Rajasthan News: सूदखोरों के खिलाफ पुलिस का अनूठा अभियान, अवैध साहूकारों के छूटेंगे पसीने

Rajasthan News: Police's unique campaign against usurers, illegal moneylenders will lose their sweat
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Rajasthan News: राजस्थान पुलिस चुनाव से पहले जहां एक तरफ लगातार हो रहे गैंगवार और अपराधियों पर अंकुश लगाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ सूदखोरों पर भी लगाम लगाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है. पिछले दिनों सूदखोरों की खूब घटनाएं सामने आई हैं. राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करेगी. इसमें आम लोगों को जागरूक करने के साथ शिकायत मिलने पर सूदखोरों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की बात कह रही है. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉ रविप्रकाश मेहरडा ने बताया कि आदेश जारी किए गए हैं. सूत्रों का कहना है कि सत्ताधारी विधायकों ने भी सूदखोरों की शिकायत की है. जिसे लेकर पुलिस पर दबाव था.

पुलिस के आदेश के अनुसार प्रदेश में सूदखोरों और ब्याज माफियाओं के जरूरतमंद व्यक्तियों को उच्च ब्याज दर पर ऋण देकर मनमाना ब्याज वसूल किया जाता है. समय पर पैसा नहीं चुका पाने पर उन पर भारी-भरकम पेनल्टी लगाकर अचल संपत्ति तक हड़पने के प्रयास किए जाते हैं. शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजनो के आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. शिकायत मिलने पर उनपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

सूदखोरों पर होगी त्वरित कार्रवाई
डॉ मेहरड़ा ने बताया कि सूदखोरों और ब्याज माफियाओं की अवैध गतिविधियों के बारे में मिशन जन जागरण के तहत बनाए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्रों की बैठकों में आमजन को जागरूक करने के साथ सामाजिक विकास के लिए सरकारी योजनाओं, अनुदान औऱ बैंक लोन आदि के बारे में जानकारी के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और बैंक कर्मियों के साथ तालमेल बैठाकर कैंप आयोजित करवाए जाएंगे. प्रदेश के सभी रेंज आईजी और जिला एसपी कमिश्नरेट को भेजे गए इस आदेश के मुताबिक थाना स्तर पर अवैध साहूकारी का व्यवसाय करने वाले सूदखोरों और ब्याज माफियाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा.

आमजन की मजबूरियों का फायदा उठाकर मनमाने ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के साथ पीड़ित व्यक्ति की शिकायत मिलते ही उस पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई कार्रवाई करेगी.