यूपी पुलिस भर्ती में उम्र सीमा का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, जानिए कहां है दिक्कत?

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प्रयागराज. UP Police Constable Bharti 2024 Age Limit: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा को लेकर मामला हाइकोर्ट पहुंच गय़ा है. गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 60244 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. जिसके तहत बोर्ड ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 18-22 वर्ष आयु सीमा रखी है. वहीं अधिकतम आय़ु सीमा में महिलाओं को 3 वर्ष एवं एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है.

हांलाकि भर्ती में सामान्य वर्ग के उम्मीदवार भी आयु सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में 5 साल बाद कांस्टेबल भर्ती निकली है, जिससे कई उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए.

कोर्ट पहुंचा मामला
इसे लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. याची सर्वेश पांडेय और 28 अन्य याचियों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि उन्हें भी आयु सीमा में छूट दी जाए. याचिका में दलील दी गई है कि यूपी पुलिस में वर्ष 2018 के 5 साल बाद भर्ती आई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2017 में मनीष कुमार के मामले में एफिडेविट दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि 2017 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष 30 हजार भर्ती अगस्त माह में निकालेंगे. एफिडेविट में यह भी कहा गया था कि समयबद्ध तरीके से भर्तियों को पूरा करेंगे, लेकिन 2018 में 41520 और 49568 की दो भर्तियों के बाद से अब तक कोई भर्ती नहीं आई है. अब हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश के बाद याचिका पर सुनवाई होगी.