यूपी वालों के फोन में बंद होंगे ये फर्जी मोबाइल ऐप, योगी सरकार ने रिजर्व बैंक को भेजा पत्र

These fake mobile apps will be closed in the phones of UP people, Yogi government sent a letter to the Reserve Bank
These fake mobile apps will be closed in the phones of UP people, Yogi government sent a letter to the Reserve Bank
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UP News: साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए योगी सरकार यूपी में फर्जी मोबाइल एप बंद करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर संस्‍थागत वित्त के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने रिजर्व बैंक को पत्र भेजा है। संदेहास्पद व गड़बड़ी वाले मोबाइल ऐप की सूची मिलने पर सरकार गूगल से इन्हें अपने प्लेटफार्म से हटाने के लिए कहेगी। यही नहीं यूपी सरकार ने रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि यह भी पता लगाया जाए कि कौन कौन से वित्तीय संस्थाएं बैंक व बैंकर अपने नाम में जोड़कर ग्राहकों से पैसा जमा करा रही हैं। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियों की भी नए सिरे से पड़ताल होगी।

वित्तीय धोखाधड़ी रोकने को यूपी सरकार अब डिजिटल लेनदेन कराने वाले मोबाइल ऐप को चिन्हित कर उनको प्रतिबंधित कराएगी। इसके लिए उसने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से सभी तरह के मोबाइल ऐप की सूची मांगी है। इस संबंध में यूपी सरकार अब रिजर्व बैंक व सेबी के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाएगी।

डिजिटल लेनदेन के लिए जनता को ठगी का शिकार बनाने वाले ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जनता को जागरुक भी किया जाएगा। पेटीएम, भीम, रुपे, जैसे डिजिटल लेनेदेन वाले व्हाइट मोबाइल ऐप तो रिजर्व बैंक की अनुमति व नियम से प्रचलन में हैं लेकिन कई दूसरे ब्लैक श्रेणी वाले ऐप लोगों से ठगी कर रहे हैं।
प्रमोटेड कंटेंट

धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर व फाइनेंस कंपनियों पर कसेगा शिकंजा
संस्‍थागत वित्त के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार न होने पाए। इसके लिए अब पोर्टल के जरिए गड़बड़ी करने वालों के नाम सार्वजनिक होंगे और उन पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने साइबर ठगी के शिकार लोगों की शिकायत दर्ज करने व उस पर कार्रवाई के लिए हर जिले में एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

उनके कार्यालय में जमा हित संरक्षण पटल कार्यालय बनाया गया है। यहां आने वाली शिकायतें जमाकर्ता हित संरक्षण पोर्टल पर दर्ज होंगी। जमाकर्ता हित संरक्षण पोर्टल पर उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों व फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज होंगी। यह शिकायतें पटल कार्यालय से आएंगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व इन शिकायतों के निवारण में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। वसूली के लिए डीएम के जरिए बिल्डरों व फाइनेंस कंपनियों से लोगों को जमा पैसा वापस कराया जाएगा।