उत्तराखंड में ये लोग कर सकेंगे फ्री बस का सफर, आदेश जारी, देखें नियम…

These people will be able to travel by free bus in Uttarakhand, order issued, see rules…
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देहरादून: उत्तराखंड में शासन ने बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद अब दिव्यांंगजनों की बस यात्रा निशुल्क होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा निशुल्क यात्रा उपलब्ध करायी जायेगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए परिवहन निगम ने सभी डिपो सहायक महाप्रबंधक को मुफ्त यात्रा के कराने के साथ ही कई बड़े निर्देश दिए है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जारी आदेश में लिखा है कि वह दिव्यांगजन जो पूर्ण रूप से अंधे हो या अल्प दृष्टि से ग्रस्त हो, इसके अलावा जो पूर्ण रूप से मुंक व बधिर हो। और जिनके एक हाथ या पैर अथवा दोनों हाथ या दोनों पैर पूर्ण रूप से कटे हो। इसके अलावा जिनके एक हाथ या एक पैर या दोनों हाथ या दोनों पैर अपंग हो। इसके अलावा जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो, उक्त बिंदु में प्रतिशत कहीं भी उल्लेखित नहीं है अतः दिव्यांगजन के सहायक को नियमावली 2009 के तहत निशुल्क सुविधा दी जाए।

बताया गया कि दिव्यांगजनों व उनके सहवर्ती द्वारा कई बार इस बात की शिकायत की गई है कि बस के परिचालक दिव्यांग व्यक्ति के साथी को निशुल्क यात्रा सुविधा दिए जाने हेतु परिचालक द्वारा दिव्यांगजन से 100% दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र मांगा जाता है लिहाजा इस संबंध में उत्तराखंड राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांग जनों को निशुल्क यात्रा सुविधा नियम वाली 2009 के बिंदु संख्या आठ में उल्लेखित है कि निम्नलिखित दिव्यांग जनों के साथ उनके सहयोगी को दिव्यांगजन की तरह निशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी।