हरिद्वार: प्रेम प्रसंग में बाधा पहुंचाने पर प्रेमी के साथ पति की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने पत्नी समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पंचम अपर जिला जज शेष चन्द्र ने दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि 18 सितंबर 2011 को रुड़की क्षेत्र में रात नौ बजे मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने इरफान पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौके पर लोग एकत्रित हो गए थे। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने इरफान को घायलावस्था में सरकारी अस्पताल रुड़की में इलाज के लिए भर्ती कराया था। जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर चिकित्सक ने हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान इरफान की मौत हो गई थी। इरफान के पिता ने मृतक की पत्नी इमराना निवासी कस्बा मौहल्ला कटहैडा मंगलौर और शहनवाज उर्फ रुखसार पुत्र जमील निवासी थाना व कस्बा बेहट जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
जांच के बाद पुलिस ने हत्यारोपी महिला इमराना व शहनवाज उर्फ रुखसार के खिलाफ षडयंत्र रचकर हत्या करने के आरोप में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पूर्व स्थानीय पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सभी गवाह पेश किए। मृतक के बच्चों को प्रतिकर राशि देने के आदेश कोर्ट ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये मृतक इरफान के अविवाहित बच्चों को प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
जुर्माना जमा न किया तो चार वर्ष की अतिरिक्त सजा
हरिद्वार के पंचम अपर जिला जज कोर्ट ने दोषी महिला और शहनवाज उर्फ रुखसार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 75-75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर चार वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
महिला ने रची हत्या की साजिश
महिला ने प्रेमी के साथ षडयंत्र रचकर हत्या की साजिश रची। इसके बाद हत्यारोपी प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका के पति की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
हमलावरों ने पेट और हाथ पर मारी थी गोली
हमलावरों ने इरफान के पेट और बाएं हाथ पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना वाली शाम साढ़े छह बजे इरफान अपने घर से पेट्रोल पंप बढेडी सालापुर ड्यूटी के लिए निकला था।