मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो. जुबैर को धमकी देने के मामले में 20 अक्टूबर को तलब किया है। जुबैर पर आरोप है कि एक न्यूज के संबंध में बात करने पर उन्होंने हिंदूवादी नेता को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कोर्ट पहुंच गया है।
झूठ परोसने और धमकी देने का लगाया आरोप
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद मुजम्मिल हैदर ने बताया, “चरथावल थाना क्षेत्र के हिंदूवादी नेता अंकुर राणा ने 13 मई 2021 को ऑल्ट न्यूज सह संस्थापक मो. जुबैर पुत्र मो. रफीक के खिलाफ थाना चरथावल में केस दर्ज कराया था।
आरोप था कि मो. जुबैर ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुए युद्ध संघर्ष के संबंध में सुदर्शन चैनल की दिखाई रिपोर्ट के बारे में झूठ परोसा था। एफआईआर दर्ज कराते हुए अंकुर राणा ने बताया था कि इस संबंध में उन्होंने मो. जुबैर से बात की थी। इस दौरान फोन पर बात करते हुए जुबैर ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी।
एक साल पहले कोर्ट में किया था आत्मसमर्पण
एडवोकेट सैयद मुजम्मिल हैदर ने बताया, “चरथावल थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में विवेचना शुरू कर दी थी। मामले में 30 जुलाई 2021 को मो. जुबैर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट संख्या 2 में आत्मसमर्पण कर दिया था।
जुबैर ने बाद में इस मामले में जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई कर जुबैर को 20 हजार रुपए के निजी बंध पत्र पर जमानत दी थी।”
कोर्ट ने जुबैर को 20 अक्टूबर को किया तलब
एडवोकेट हैदर ने बताया, “मो. जुबैर पर थाना चरथावल में आईपीसी की धारा-192, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर जुबैर को समन किया है। जुबैर को 20 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।”
दिल्ली पुलिस ने किया था अरेस्ट
2018 में किए गए कुछ ट्वीट्स के मामले में दिल्ली पुलिस ने मो. जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार कर लिया था। मो. जुबैर के खिलाफ प्रदेश में भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। इनकी जांच के लिए शासन ने एसआईटी का गठन किया था। जुबैर की और से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को सुनवाई करते हुए जुबैर को राहत प्रदान देते हुए एसआईटी भंग करने तथा सभी मामलों में उसे अंतरिम जमानत प्रदान कर दी थी। इसके बाद मो. जुबैर को रिहा कर दिया गया था।
यूपी में मो. जुबैर पर दर्ज हैं ये 6 मुकदमे
ऑल्ट न्यूज सह-संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ यूपी के विभिन्न थानों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना, हाथरस के थाना सिकंदराराऊ तथा कोतवाली और मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल में दर्ज मुकदमे शामिल हैं।
अधिकतर मुकदमों में चैनलों के एंकर पर व्यांग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और देवी देवताओं के अपमान के साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कोर्ट पहुंचा
एडवोकेट हैदर ने बताया, “इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश कोर्ट में आ चुके हैं। मुकदमे की फाइल कोर्ट से ट्रांसफर कर दिल्ली भेजने की बात कही गई है। इस मामले में संबंधित कोर्ट को निर्णय लेना है।”