मुजफ्फरनगर में सगी बहनों से रेप में 2 दोषी: राहुल को 18 साल और कृष्णा को 15 साल की कैद

2 convicted in rape of real sisters in Muzaffarnagar: 18 years imprisonment for Rahul and 15 years for Krishna
2 convicted in rape of real sisters in Muzaffarnagar: 18 years imprisonment for Rahul and 15 years for Krishna
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दो सगी बहनों को भगाकर रेप किए जाने के मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है। नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 18 वर्ष और उसकी बड़ी बहन से रेप किये जाने के मामले में 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर पर 65-65 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल से 4 वर्ष पहले दो सगी बहनों को भगाकर उनके साथ अलग-अलग लोगों ने रेप किया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि 11 जनवरी 2019 को कस्बा चरथावल से दो सगी बहनों गायब हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता के भाई की ओर से 17 जनवरी 2019 को कस्बा चरथावल मोहल्ला मुर्दा पट्टी निवासी कृष्णा और राहुल के विरुद्ध दोनों बहनों का अपहरण किए जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों बहनों की बरामदगी कर ली थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि कृष्णा और राहुल उनका अपहरण कर हरिद्वार ले गए थे और वहां एक होटल में उनके साथ रेप किया गया था। दोनों बहनों में एक नाबालिग थी। बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 के जज रितिश सचदेवा ने की।

कोर्ट में 9 गवाह पेश हुए
उन्होंने बताया कि अभियोजन ने घटना साबित करने के लिए कोर्ट में 9 गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद राहुल को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए 18 साल कैद की सजा सुनाई। जबकि कृष्णा को रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोनों पर 65-65 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया।