पंजाब: ड्रग केस में मजीठिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सोमवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई

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चंडीगढ़। पंजाब के ड्र्ग्स रैकेट केस में बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 31 जनवरी तारीख दी है। उससे पहले उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर पूर्वी से कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया है कि सोमवार तक पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई ना करे।

हाईकोर्ट ने रद्द की बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका
मंगलवार को हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले मजीठिया की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द कर दी। अब मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।बुधवार को उनके कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा भी मारा। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 18 जनवरी को इस मामले में बिक्रम मजीठिया को मिली अंतरिम जमानत को 24 जनवरी तक बढ़ा दिया था। उस समय मजीठिया के वकील के कारोना पॉजिटिव होने के चलते सुनवाई टाली गई थी।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि उन्हें गिरफ्तारी से तीन दिन की राहत दी थी ताकि वह आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दे सकें।

पंजाब सरकार पर लगाए आरोप
शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि वह उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास कर रही है। मजीठिया ने चुनाव आयोग से अपील की कि हाई कोर्ट के दिशनिर्देश का उल्लंघन करने, उनके आवास पर छापा मारने और उनके परिवार को परेशान करने के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराए।

हाल ही में ड्रग तस्करी मामले में आरोपी बनाए गए मजीठिया ने अकाली दल की ओर से अमृतसर-पूर्व सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस पर आरोप लगाए। इस सीट पर मजीठिया का मुकाबला पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू से होगा।