अलर्ट! शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए सेबी ने उठाया कदम, अब 21 दिन में करना होगा ये काम

Alert! SEBI took this step for those who invest money in the stock market, now this work will have to be done in 21 days
Alert! SEBI took this step for those who invest money in the stock market, now this work will have to be done in 21 days
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Share Market: निवेश करने की एक जगह शेयर मार्केट भी है. जहां कम पूंजी से लेकर ज्यादा पूंजी के साथ भी कारोबार किया जा सकता है. शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में निवेशकों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है. इन दिक्कतों को निपटाने के लिए सेबी की ओर से भी समय-समय पर कदम उठाए जाते रहे हैं. अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त करने के लिए नियम बनाए हैं. इसके तहत संबद्ध इकाइयों को शिकायतों का निवारण 21 दिन के अंदर करना होगा.

शिकायतों का जल्दी निपटारा
सेबी की ओर से कहा गया है कि निवेशकों की ओर से की गई शिकायतों को निपटारा जल्दी होना चाहिए. अब इसके लिए 21 दिनों की समयसीमा को निर्धारित किया गया है. प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के बीच नये नियम लाये गये हैं. ऐसे में इन नियमों की पूर्ति होनी जरूरी है. इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है.

अधिसूचना जारी
एक जारी अधिसूचना के अनुसार, अब मर्चेंट बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, किसी निर्गम के पंजीयक, शेयर ट्रांसफर एजेंट और ‘अपने ग्राहक को जानो’ पंजीकरण एजेंसी 21 दिनों के भीतर निवेशकों की शिकायतों का निवारण करेगी. ये नियम पोर्टफोलियो प्रबंधकों, निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों पर भी लागू होंगे.

निवेशकों की भूमिका
शेयर बाजार में निवेशकों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है. वहीं पिछले 2-3 सालों में डिमैट अकाउंट खुलने की संख्या में भी तेजी आई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है निवेशक शेयर बाजार में निवेश करने के लिए काफी उत्साहित हैं. इस बीच सेबी की ओर से निवेशकों के हितों को ध्यान में रखने के लिए भी कदम उठाए जाते रहे हैं. वहीं अब सेबी निर्धारित समय के भीतर शिकायत निवारण प्रक्रिया को संभालने और निगरानी के लिए एक कॉरपोरेट निकाय को भी मान्यता दे सकता है.