अमिताभ बच्चन ने बेटी को तोहफे में दी प्रॉपर्टी, वसीयत के बजाय गिफ्ट क्‍यों? टैक्‍स का चक्‍कर समझ‍िए

Amitabh Bachchan gifted property to his daughter, why gift instead of will? Understand the tax loophole
Amitabh Bachchan gifted property to his daughter, why gift instead of will? Understand the tax loophole
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नई दिल्‍ली: बड़े-बड़े दौलतमंद और मशहूर हस्तियों के अपनी संपत्ति बच्चों या पोते-पोतियों को गिफ्ट में देने के कई उदाहरण सामने आए हैं। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपनी बेटी श्वेता को जुहू में अपना एक बंगला गिफ्ट किया है। कुछ मीडिया रिपोर्टों अनुसार, रणबीर कपूर अपने नए बंगले को बेटी राहा के नाम पर रजिस्‍टर कराने की तैयारी में हैं। अचल संपत्ति को ट्रांसफर करने का एक तरीका गिफ्ट डीड भी है। गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज होता है। इसके जरिये कोई व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति (जैसे घर, जमीन, या बिल्‍ड‍िंग) किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी मुआवजे के ट्रांसफर करता है। यह दस्तावेज सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का स्वामित्व डोनर यानी दाता से प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित हो रहा है।

अपने जीवनकाल के दौरान गिफ्ट देने के निर्णय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें सोच लेनी चाहिए। सबसे पहली यह कि प्रॉपर्टी को इच्छित लाभार्थी को सौंपा जाए। कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच पारिवारिक विवादों और मुकदमेबाजी से बचने के लिए यह अच्‍छा तरीका है। गिफ्ट डीड के जरिये ट्रांसफर की गई प्रॉपर्टी को वसीयत के माध्यम से दी गई संपत्ति की तुलना में चुनौती देना काफी कठिन है। विल के मामले में अक्सर लाभार्थी को वसीयत की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

इनहेरिटेंस टैक्‍स लागू करने की चर्चा
इन बीच इनहेरिटेंस टैक्‍स लागू करने की संभावना पर भी चर्चा चल रही है। ऐसी रिपोर्टें हैं जिनमें कहा गया है कि सरकार बिना वसीयत या वसीयत के उत्तराधिकार के जरिये विरासत में मिली संपत्तियों पर इनहेरिटेंस टैक्‍स लगाने पर विचार कर सकती है। कई राज्यों ने गिफ्ट इंस्ट्रूमेंट पर विशेष स्टांप छूट या छूट अधिसूचित की है। यह ऐसे मामलों में है जहां गिफ्ट ब्‍लड रिलेटिव या पति या पत्नी से मिला है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने नाममात्र स्टांप शुल्क तय किया है। हरियाणा में पति या पत्नी या खून के रिश्तेदारों से उपहार में मिली संपत्ति के हस्तांतरण को स्टांप शुल्क से पूरी तरह छूट है। इस लागत बचत ने परिवार के सदस्यों को अपने फ्लैट, घर, प्लॉट, कमर्शियल यूनिट या अन्य अचल संपत्ति अपने पति या पत्नी या बच्चों को उपहार में देने पर विचार करने के लिए प्रोत्‍साहित किया है।

ग‍िफ्ट डीड में क्‍या-क्‍या होना चाहिए?
अचल संपत्ति का उपहार गिफ्ट डीड के जरिये दिया जाना चाहिए। इस पर डोनर (जो अपनी संपत्ति ट्रांसफर करता है) और डोनी (जो ऐसा उपहार स्वीकार करता है) और दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उपहार के दस्तावेज में विषय संपत्ति का विवरण और दाता और प्राप्तकर्ता दोनों के व्यक्तिगत विवरण के साथ उनके बीच संबंध का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।