
- हरियाणा में नौकरी के नाम पर फ्रॉड, फर्जी SDM बनकर 5 लोगों से वसूले 19 लाख, जानें पूरा मामला - December 9, 2023
- ‘मैडम, कोई आपका गंदा वीडियो भेज रहा है इंस्टाग्राम पर’, स्कूल में बच्चों से ये सुन हैरान रह गई टीचर - December 9, 2023
- मोदी के कट्टर ‘दुश्मन’ ने भी कर दी 2024 में उनके PM बनने की भविष्यवाणी, योगी- शाह को लेकर कही बड़ी बात - December 9, 2023
SEBI News: निवेशकों के हितों के लिए सेबी की ओर से लगातार कदम उठाए जाते रहे हैं. अब सेबी ने कुछ लोगों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया है. साथ ही करोड़ों रुपये वसूल करने का निर्देश भी सेबी की ओर से दिया गया है. यह मामला कार्वी स्टोक ब्रोकिंग लिमिटेड से जुड़ा हुआ है. आइए जानते हैं पूरा अपडेट…
कार्वी स्टोक ब्रोकिंग लिमिटेड
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कार्वी स्टोक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के जरिए ग्राहकों के कोष का गलत उपयोग करने पर 1.80 करोड़ रुपये वसूलने के लिए समूह के तीन पूर्व अधिकारियों के बैंक और डीमैट खातों को जब्त करने का आदेश दिया है. सेबी ने मंगलवार को तीन कुर्की आदेशों में कहा कि केएसबीएल के पूर्व उपाध्यक्ष (वित्त और लेखा) कृष्ण हरि जी, केएसबीएल के पूर्व अनुपालन अधिकारी श्रीकृष्ण गुरजादा और केएसबीएल के बैक कार्यालय परिचालन के महाप्रबंधक श्रीनिवास राजू के खिलाफ 1.80 करोड़ रुपये की वसूली कार्रवाई में ब्याज, सभी लागत, शुल्क और खर्च शामिल हैं.
निकासी की अनुमति नहीं
बाजार नियामक ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, जमाकर्ताओं और म्यूचुअल फंड से कृष्ण हरि जी, श्रीकृष्ण गुरजादा और श्रीनिवास राजू के खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति नहीं देने को कहा. हालांकि, इन खातों में जमा की रोक नहीं होगी. सेबी ने इसके साथ ही सभी बैंकों को चूककर्ताओं के सभी खातों और लॉकरों को जब्त करने के निर्देश दिए हैं.
ग्राहकों के धन का दुरुपयोग
पिछले महीने सेबी ने कृष्णा हरि जी, श्रीकृष्ण गुरजादा और श्रीनिवास राजू को मांग नोटिस भेजकर उनसे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जरिए ग्राहकों के धन के दुरुपयोग के मामले में लगभग 1.8 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा था. सेबी ने इसी साल मई में कृष्ण हरि जी पर एक करोड़ रुपये, राजू पर 40 लाख रुपये और गुरजादा पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.