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पंचकूला। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के साथ हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगौड़ा घोषित कर दिया है।
मनोहर लाल के खिलाफ कई सालों से खुला हुआ था मोर्चा
दिव्यांशु बुद्धिराजा पिछले कई वर्षों से युवा कांग्रेस के बैनर तले मनोहर लाल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। दिव्यांशु ने गर्वनमेंट कालेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर जमकर नारेबाजी की। जिसके बाद उन्हें विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद मनोहर लाल जवाब दो के पोस्टर पंचकूला में विभिन्न स्थानों पर लगाए थे। इन पोस्टरों में उन्होंने युवाओं को नौकरी देने के संबंध में जब पोस्टर लगाए थे, तो उन पर केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामला न्यायालय में भेज दिया था।
दिव्यांशु बुद्धिराजा का दावा
हालांकि दिव्यांशु बुद्धिराजा का दावा है कि उन्हें इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें कभी न्यायालय से कोई सम्मन इस मामले में प्राप्त नहीं हुआ। मैं कभी हरियाणा से भागा नहीं था। मैंने तो कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम में भी मनोहर लाल और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किए। पुलिस जब चाहती मुझे गिरफ्तार कर सकती थी। कांग्रेस नेता दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे। बुद्धिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकार्ड में अब तक लापता रिपोर्ट सबमिट है।
नगर निगम आयुक्त की शिकायत पर हुआ था केस
हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दिव्यांशु बुद्धिराजा पर 28 जनवरी 2018 को नगर निगम के प्रशासक रहे राजेश जोगपाल की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया था कि यह देखा गया है कि एनएसयूआई ने पंचकूला के अधिकांश चौराहे पर कई फ्लेक्स साइन बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए हैं। इन साइन बोर्डों के निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति या एसोसिएशन द्वारा इस निगम से कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। ‘हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1989 के तहत साइन बोर्ड/होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।
हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है याचिका
एडवोकेट प्रताप सिंह के माध्यम से दिव्यांशु बुद्धिराजा ने इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। हाईकोर्ट की रजिस्टरी में याचिका दायर हुई दी है, लेकिन उस पर लगभग आधा आपत्तियां लगी हुई हैं। इन आपत्तियों को दूर करने के बाद ही सुनवाई संभव हो सकेगी।
यह मामला भी है दर्ज
हरियाणा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के समर्थन में युवा कांग्रेस ने ने जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खेड़की-दौड़ा टोल पर टायर जलाकर जाम लगाकर विरोध किया था। इसमें युवा कांग्रेस के प्रदर्शन अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा शामिल रहे। हरियाणा पुलिस ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा सहित युवा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आईपीएस की तीन धाराओं 147, 283 और 341 के तहत केस दर्ज किया था।