छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, आयु सीमा में इतने साल की मिलेगी छूट

Good news for educated unemployed people of Chhattisgarh, age limit will be relaxed by so many years
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Chhattisgarh Government Jobs: छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने निर्धारित अधिकतम उम्र में पूर्व में की गई पांच साल की रियायत को अगले पांच साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सदारत में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट की अवधि को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है.

2028 तक मिलेगा फायदा
अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच साल की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 साल में दी गई, पांच साल की छूट अवधि को 01 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक यानी पांच साल तक बढ़ाए जाने और दूसरे खास वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को यथावत रखते हुए सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल यथावत निर्धारित रहेगी. यह छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी.

2259 पदों के लिए विज्ञापन
छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए साल 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इसके बाद लगभग 5 साल बाद 4 अक्‍टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है. ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है. अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरुष अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला लिया गया है. मंत्रिपरिषद की बैठक में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों की अदालतों से वापसी के लिए नई मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया है.