सरकारी कर्मियों को ट्रांसफर के बाद ‘सेटिंग’ के लिए नहीं मिलेगा वक्त, हिमाचल सरकार ने बदले नियम

Government employees will not get time for 'setting' after transfer, Himachal government changed the rules
Government employees will not get time for 'setting' after transfer, Himachal government changed the rules
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में जब भी नई सरकार बनती है तो बड़े पैमाने पर तबादले किए जाते हैं. इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन बड़े पैमाने पर तबादले नहीं हुए हैं. हालांकि, तबादलों को लेकर आ रही सिफारिशों से सरकार परेशान है. इसी कड़ी में अब सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं. सरकार ने अब ट्रांसफर के बाद अब ज्वाइनिंग को लेकर नए आदेश जारी किए हैं. ऐसे में अब ट्रांसफर के बाद सियासी सिफारिश के चलते सेटिंग करने वाले कर्मचारियों पर डंडा चलाने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं. नए आदेशों के अनुसार, अब यदि सरकारी कर्मचारियों का तबादला 30 किमी के दायरे में होता तो उन्हें एक दिन में नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी. वहीं, यदि यह दायरा 30 किमी से अधिक है तो पांच दिन के अंदर ज्वाइनिंग करनी होगी.

जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में इससे पहले आठ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ज्वाइनिंग के लिए 10 दिन का वक्स मिलता था. लेकिन इस बीच कई कर्मचारी सियासी जुगत भिड़ाकर अपना ट्रांसफर या तो कैंसल करवा लेते थे, या फिर अपनी मनपसंद पोस्टिंग ले लेते थे. बुधवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना जारी की गई है. वर्ष 1979 में बने नियमों के प्रावधानों को संशोधित किया गया है.

गौरतलब है कि इससे पहले 18 मई को भी हिमाचल सरकार ने एक आदेश जारी किया था. इसमें सरकार ने दो टूक साफ कहा था कि तबादले के बाद मनपसंद तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है. यदि कोई अफसर ऐसा करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी. मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि तबादलों और तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाना सही नहीं है. यह आचरण नियमों की अवहेलना है.