हरियाणा सरकार का नवविवाहित जोड़ों के लिए बड़ा कदम, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की राशि बढ़ाई

Haryana government's big step for newly married couples, increased the amount of Chief Minister Vivah Shagun Yojana
Haryana government's big step for newly married couples, increased the amount of Chief Minister Vivah Shagun Yojana
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कैथल: हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी की है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये की राशि शादी के अवसर पर और पांच हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर-अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद दी जाएगी।

डीसी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा औरतों, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो, को उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये की राशि दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है और वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो ऐसे व्यक्तियों की लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों ही परिस्थितियों में 28 हजार रुपये शादी के समय और तीन हजार रुपये की राशि शादी के छह माह के अंदर-अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद पात्र व्यक्ति के खाते में डाल दी जाएगी।

आवेदक को अपनी लड़की की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा और शादी के तीन महीने बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र आवेदकों से अपील की वे योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से दो माह पहले ही आवेदन करें। देरी से प्राप्त आवेदनों को महानिदेशक, पंचकूला से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही लाभ दिया जाएगा।