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चंडीगढ़: नवजोत सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में बताया है कि उन पर खतरे का आकलन कर केंद्र सरकार ने ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी थी लेकिन रोड रेज मामले में जब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई तो जेल में होने के कारण उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा घटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब सरकार तथा केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट को देखने के बाद हाईकोर्ट ने जेड प्लस सुरक्षा की सिद्धू की मांग को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
नवजोत सिद्धू ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में बताया है कि उन पर खतरे का आकलन कर केंद्र सरकार ने ही उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी थी लेकिन रोड रेज मामले में जब उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई तो जेल में होने के कारण उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी।
सिद्धू ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब वह अपनी सजा पूरी कर जेल से बाहर आएंगे तब उनकी पहले की सुरक्षा बहाल कर दी जाएगी लेकिन जब वह जेल से रिहा हुए तो उनकी सुरक्षा कम करते हुए वाई कैटेगरी कर दी गई। पिछली सुनवाई पर सुरक्षा की समीक्षा से जुड़ी रिपोर्ट पेश न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि पंजाब सरकार इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने पंजाब सरकार को आखिरी मौका देते हुए रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।