हिमाचलः नाबालिग को शराब पिलाकर किया रेप, 2 युवकों को 20—20 साल की सजा

इस खबर को शेयर करें

शिमला. हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में नाबालिग लड़की के मामले में कोर्ट ने दो युवकों को 20-20 जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मंडी और शिमला के युवक को दोषी माना है. पॉक्सो एक्ट और फास्ट ट्रेक कोर्ट ने दोनों युवकों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है.जानकारी के अनुसार, 5 साल पहले का यह मामला है. 22 मार्च 2017 को मामले में केस दर्ज किया गया था. घटना के दौरान नाबालिग की उम्र करीब 17 साल थी. शराब पिलाकर नाबालिग से रेप किया गया था. शिमला के ठियोग का युवक मुनीष और मंडी के सरकाघाट का 30 साल का कृष्ण कुमार नाबालिग को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए थे.

कोर्ट ने धारा IPC की 363 के तहत पांच साल की साधारण कैद और 5000 रुपए जुर्माना लगाया है. IPC की धारा 366 के तहत 7 साल का साधारण कारावास और 7000 रुपए जुर्माना, IPC की धारा 376 D के तहत 20 साल का कठोर कारावास और 20000 रुपए जुर्माना लगाया गया है तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है.

ठियोग में नाबालिग से किया था बलात्कार
जानकारी के अनुसार, 22 मार्च 2017 की शाम पुलिस को सूचना मिली कि कॉलेज रोड के पास एक युवती नशे की हालत में पड़ी है. पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवती बेसुध है और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ठियोग ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया. पीड़िता के बयान के मुताबिक, कृष्ण कुमार लड़की को अपनी गाड़ी में छैला ले गया और गाड़ी में मुनीश कुमार भी मौजूद था. छैला में शराब खरीदी और पी. पीड़िता को भी कोल्ड ड्रिंक में शराब दी गई. बाद में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और नशे की हालत में ठियोग में छोड़ दिया. पीड़िता के बयान पर थाना ठियोग में 22 मार्च को ही केस दर्ज किया गया. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इसकी सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है.