पटाखे फोड़ने के चक्कर में जा सकते हैं जेल, राज्य सरकारों ने जारी की गाइडलाइन्स

Jail can go for bursting crackers, state governments have issued guidelines
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Diwali Guidelines For Firecrackers: दिवाली को लेकर पूरे देश में तैयारियां हो चुकी हैं. देश के ज्यादातर बाजारों में दिवाली की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है लेकिन अधिकतर बाजारों से पटाखों की दुकान आपको गायब मिलेगी. आपको बता दें कि दिवाली के बाद बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर इस बार सरकार पूरी तरह से सख्त रवैया अपना रही है. इसे लेकर राज्य सरकारों ने कई कड़े नियम लागू किए हैं. जहां दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में पटाखे जलाने पर बैन लगा रखा है.

ये हैं राज्य सरकारों की गाइडलाइन

1. दिल्ली सरकार पटाखों के लेकर काफी सख्त दिखाई दे रही है. दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों के स्टोरेज, बेचने और इस्तेमाल करने पर बैन लगा हुआ है. अगर दिल्ली में कोई पटाखे फोड़ते पकड़ा गया तो 6 महीने की जेल और 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

2. उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR समेत कई जिलों में पटाखे पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है जबकि 27 शहरों में 2 घंटों के लिए ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं.

3. छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली और छठ पूजा के मौके पर 2-2 घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है. दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक जबकि छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं.

4. अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तो दिवाली की सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम में 7 बजे से 8 बजे तक फटाखे फोड़ सकते हैं.

5. ग्रीन पटाखों के अलावा कोलकता में हर तरह के पटाखों पर बैन लगाया गया है. जबकि पंजाब में दिवाली के दिन सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं. पंजाब में रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं.

6. अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों पर बैन लगाया गया है. हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्रीन पटाखों के अलावा सभी तरह के पटाखों के मैन्यूफैक्चरींग और बेचने पर रोक लगा रखी है.