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देहरादून: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) को 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत औद्योगिक श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है. ESIC बेरोजगारी लाभ, जिसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवाने वाले श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, इस वर्ष 30 जून को समाप्त हो गया था. अब 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक वैलिड है.
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत रोजगार खोने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलती है. यह एक तरह से बेरोजगारी भत्ता होता है, जिसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो ESI स्कीम के तहत कवर हैं. यानी उनके मासिक वेतन में से ESI अंशदान कटता हो. स्कीम के तहत बेरोजगार होने के बाद सरकार की ओर से अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने तक आर्थिक राहत दी जाएगी.
50 हजार लोगों ने उठाया इस स्कीम का फायदा
कोविड-19 के प्रकोप के बाद से अब तक इस योजना से 50,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं. यह उन बीमित व्यक्तियों को 3 महीने के लिए 50 फीसदी वेतन पर बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है जो किसी भी कारण से अपनी नौकरी गंवा देते हैं.
बीमित व्यक्ति अंतिम नियोक्ता द्वारा फॉरवर्ड किए जाने वाले दावे के बजाय सीधे ईएसआईसी शाखा कार्यालय में क्लेम जमा कर सकता है और इसका भुगतान सीधे ग्राहक के बैंक खाते में किया जाता है. श्रम मंत्रालय के तहत दो सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा निकायों में से एक ESIC की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया.
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 185वीं बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को जून 2022 तक बढ़ाने का फैसला हुआ. ABVKY का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी नौकरी छूट गई है
इस बैठक में कर्नाटक के हरहोली और नरसापुर में 100 बिस्तरों वाले दो नए ईएसआईसी अस्पतालों, केरल के लिए सात नए ईएसआईसी औषधालयों सहित अन्य चीजों के लिए 5 एकड़ भूमि के खंडों के अधिग्रहण के लिए मंजूरी देने की घोषणा की.