अभी-अभी: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नई गाइडलाइन जारी, जान ले वरना…

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रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना की नई गाइडलाइन राज्य शासन ने जारी की है. देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते फिर से गाइडलाइन जारी की गई है. नए आदेश के तहत अब फिर से सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, अस्पताल, कार्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों में मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. कोरोना के नए वैरिएंट एक्सई के संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है. मास्क के साथ ही कोरोना के अन्य प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कोविड महामारी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों में मास्क पहनाना एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है. इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी रोक
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, कार्य स्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क, फेस कवर करना होगा. इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है. होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारंटाइन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा. दुकानों, व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा.

23 जिलों में एक भी नए केस नहीं
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 25 अप्रैल को जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोविड के 6 नए केस आए. इनमें से सबसे अधिक बलरामपुर में 2, व कोरिया, सूरजपुर, बलौदाबाजार और बिलासपुर में एक-एक नए केस मिले. राज्य के अन्य 23 जिलों में नए मरीजों की संख्या शून्य रही. प्रदेश में अब एक्टिव केस 23 हैं. बता दें कि इसी महीने की शुरुआती सप्ताह में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर भी जुर्माना वसूलने पर रोक लगा दी थी. इससे माना जा रहा था कि मास्क की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.