जयपुर/करौली. राजस्थान के करौली जिले की हिंडौन कोतवाली में एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता से अपनी चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने को कहने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) ने मंगलवार को हिंडौन कोर्ट में पहुंचकर मजिस्ट्रेट से पूछताछ. वकीलों के बयान लिए. उसके बाद रजिस्ट्रार (विजिलेंस) ने बुधवार को पीड़िता के भी बयान लिए हैं.
सूत्रों के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार (विजलेंस) अजय सिंह मंगलवार को दोपहर बाद न्यायालय परिसर पहुंचे. उन्होंने न्यायालय परिसर में कथित आरोपी मजिस्ट्रेट से प्रकरण में पूछताछ की. उसके अलावा एक बंद कमरे में न्यायिक कर्मचारियों और कुछ अधिवक्ताओं के बयान दर्ज किए. आज उन्होंने पीड़िता के बयान लिए हैं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी दूरी बनाए रखी.
पीड़िता ने 30 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी
पुलिस उपाधीक्षक (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति) प्रकोष्ठ मीना मीणा ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता ने 30 मार्च को हिंडौन की स्थानीय अदालत के मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि युवती ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने उसे चोटें दिखाने के लिए कपड़े उतारने को कहा था. पुलिस उपाधीक्षक के मुताबिक पीड़िता ने कपड़े उतारने से इनकार कर दिया.
हिंडौन कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है
उसके बाद 30 मार्च को अदालत में बयान दर्ज कराने के बाद मजिस्ट्रेट के खिलाफ हिंडौन कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि युवती की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 345 और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी में मजिस्ट्रेट का नाम उल्लेख नहीं है.
आरोपियों की तलाश की जा रही है
पुलिस के अनुसार दलित युवती से 19 मार्च को कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया था. इस संबंध में 27 मार्च को हिंडौन सदर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. अभी तक उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.