मुजफ्फरनगर : किशोरी से दुष्कर्म करने वाले बागपत के तांत्रिक को उम्रकैद

Muzaffarnagar: Life imprisonment to Baghpat's tantric who raped a teenager
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मुजफ्फरनगर। शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में नौ साल पहले अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी तांत्रिक को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली ने फैसला सुनाया। अभियुक्त ने किशोरी को बंधक बनाकर रखा था और 10 दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप था।

आदर्श मंडी थाना क्षेत्र से किशोरी 29 दिसंबर 2013 की रात संदिग्ध हालात में गायब हो गई थी। पीड़िता के पिता ने 30 दिसंबर बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के गांव ककौर निवासी यशवीर उर्फ ऐशवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

पीड़ितों का कहना था कि आरोपी झाड़-फूंक का कार्य करता है। दस दिन बाद पीडि़ता हरियाणा के कुछाना मोड से बरामद हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कराकर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के पीठासीन अधिकारी जमशेद अली की कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह और सहदेव सिंह ने बताया कि अदालत ने अभियुक्त को धारा 376, एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये, धारा 363 में पांच साल कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड और धारा 366 में सात साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।