सिद्धू की याचिका पर पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट का इनकम टैक्स को नोटिस, साढ़े 3 सौ करोड़ का है मामला

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चंडीगढ: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की एक याचिका पर इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर दिया है. नवजोत सिंह सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ गलत अस्सेस्मेंट करने और उनकी रिवीजन खारिज करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 11 अगस्त को होगी.

सिद्धू ने अमृतसर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसके तहत जॉइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन खारिज कर दी थी. जिस पर अब इनकम टैक्स विभाग को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है. दरअसल नवजोत सिद्धू ने 2016-17 का अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए अपनी उस वर्ष की आय 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 बताई थी. ये रिटर्न उन्होंने 19 अक्तूबर 2016 को भर दिया था.

साढ़े 3 सौ करोड़ से ज्यादा की आय का नहीं था जिक्र
इस रिटर्न भरने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उन्हें सूचित किया कि उनकी इस दौरान की आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए है. इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने उनकी आय में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रूपए और जोड़ दिए. इसके खिलाफ सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनकी इनकम की गलत अस्सेस्मेंट किए जाने के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के सामने रिवीजन दाखिल कर इसे ठीक करने का आग्रह किया.

इनकम टैक्स कमिश्नर के इस फैसले को रद्द करने की मांग
नवजोत सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा 27 मार्च को उनकी रिवीजन खारिज किए जाने के आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. सिद्धू ने कहा कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उनकी रिवीजन खारिज कर दी है और वो भी बेहद ही मामूली आधार पर. लिहाजा सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर के इस फैसले को रद्द करने की हाई कोर्ट से मांग की थी. जिस पर हाई कोर्ट ने आज (मंगलवार) इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी कर दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी.