मुजफ्फरनगर में 3 साल पहले महिला से पर्स लूटा था, तीन साल की कैद

Purse was robbed from a woman 3 years ago in Muzaffarnagar, imprisoned for three years
Purse was robbed from a woman 3 years ago in Muzaffarnagar, imprisoned for three years
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने लूट और चोरी करने वाले दोषी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजक दिनेश पुंडीर एवं राजेश कुमार ने बताया कि 12 जुलाई 2019 को महिला शशिगुप्ता अपने भाई से मिलकर कोतवाली क्षेत्र की पुरानी तहसील पार्किंग में खड़ी गाड़ी के पास पहुंची थी।

बताया कि उनके पति दोपहर करीब पौने तीन बजे पार्किंग से कार बाहर निकाल रहे थे। तभी एक बदमाश मोटर साईकिल पर सवार होकर आया। बदमाश ने अचानक झपट्टा मारकर शशि गुप्ता का पर्स लूट लिया और फरार हो गया।

पीछा करने पर भी बदमाश हाथ नहीं आया। पर्स में 8 हजार रुपए नगद और कगजात थे। उन्होंने बताया कि दूसरी घटना महिला आरक्षी मीनाक्षी से संबंधित है।

मीनाक्षी गाजियाबाद से छुट्टी लेकर चरथावल जाते समय चरथावल बस डिपो पर पहुंची थी। उसी समय एक बदमाश मीनाक्षी का मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। इन घटनाओं की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि शहर कोतवाली थाने के उप निरीक्षक नेत्रपाल ने दो बदमाशों को पकड़ा। जिनसे चोरी तथा लूट का माल, रुपए और मोबाइल बरामद हुए।

उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में शादाब पुत्र अकील तेली निवासी हंडिया मोहल्ला, घास मंडी थाना सिविल लाइन और अबरार पुत्र भूरा निवासी मोहल्ला मुस्तफ़ा शेर पुर कोतवाली को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि गैंग बनाकर अपराध कारित करने पर पूर्व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अनिल कुमार कपरवान ने इन दोनों आरोपियों का गैंगेस्टर एक्ट में चालान किया और पूर्व थानाध्यक्ष सिविल लाइन समय पाल अत्रि ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि आरोपी शादाब की पत्रांवली प्रथक कर गैंगस्टर कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद शादाब को तीन साल 6 महीने का कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।

बताया कि जुर्माना न देने पर दोषी को 6 महीने और जेल में बिताने होंगे। शादाब वर्तमान में जेल में बंद है, तथा चोरी और लूट के मामलों में भी सजा पा चुका है।