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नई दिल्ली। दिल्ली के पांच सितारा होटल (Five Star Hotel) में एक सैलून (Salon) को मॉडल (Model) के बात गलत काटना काफी महंगा पड़ गया. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने होटल को महिला को दो करोड़ रुपए मुआवजा (compensation) देने का आदेश जारी किया.
एनसीडीआरसी के अध्यक्ष आरके अग्रवाल और सदस्य डॉ. एसएस कांतिकर की पीठ ने देखा कि महिलाएं अपने बालों के प्रति बहुत सतर्क रहती हैं. इसी के साथ वो खुद को अच्छा रखने के लिए काफी पैसा खर्च करती हैं. इसके बाद आयोग ने होटल का मुआवजा देने का आदेश दिया है. आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता आशना रॉय के बाल खासे लंबे थे. इसी वजह से वो बालों के उत्पादों के बड़े ब्रांड़ों के लिए मॉडलिंग करतीं थी. उसके निर्देशों के खिलाफ उसके बाल काटे जाने की वजह से उसने अपना काम खो दिया और एक बड़ा नुकसान झेला.
इस घटना से उनकी जीवन शैली बदल गई और शीर्ष मॉडल बनने का सपना तोड़ दिया. वो एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर के रूप में भी अच्छा पैसा मिल रहा था. पीठ ने 21 सितंबर को दिए आदेश में कहा कि बाल काटने में लापरवाही के कारण वो गंभीर मानसिक रूप से टूट गई. उन्होंने अपनी नौकरी खो दी. आयोग ने कहा होटल महिला के बालों का उपचार में चिकित्सा लापरवाही का भी दोषी है. कर्मचारियों की गलती के कारण उपचार में उनका सिर जल गया और उन्हें अलर्जी भी है.
एनसीडीआरसी ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि होटल ने अपने गलती स्वीकार की थी और मुफ्त बाल उपचार की पेशकश करके इसे कवर करने की कोशिश की थी. इसके बाद आयोग ने होटल को शिकायकर्ता को आठ हफ्त में दो करोड़ रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.
आशना रॉय ने अप्रैल 2018 में दिल्ली के एक सैलून में बाल कटाने पहुंची थी. उन्होंने अपने लंबे बालों को किस तरह से काटना है ये बताया था. इसके बावजूद सैलून कर्मचारी ने उसके बाल गलत तरीके से काट दिए. उन्होंने सैलून मैनेजर से इसकी शिकायत की. मैनेजर ने उनके बालों के मुफ्त उपचार की पेशकश की. उपचार के दौरान उनके सिर पर खुजली होने लगी.