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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने जनता को जोरों का झटका धीरे से दिया है। जल्दी ही नागरिकों को बिजली का बिल करंट मारना शुरू कर देगा। दरअसल, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली यूनिट की नई दरें तय कर दी हैं। यह दरें 28 मार्च से घरेलू और व्यावसायिक बिजली पर लागू हो चुकी हैं। नई दरों के अनुसार इनमें 1.65 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं यानी एलवी-1 के लिए न्यूनतम शुल्क खत्म कर दी गई है। जबकि निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता यानि एलवी-2 और निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता एलवी-4 के टैरिफ में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। इसके साथ ही मीटरिंग चार्जेस नहीं लगेंगे।
तय किया राजस्व
मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 49 हजार 530 करोड़ रुपये सकल राजस्व की आवश्यकता का अनुमान जताया है। इसके साथ ही वर्तमान विद्युत दर पर राजस्व अंतर की 1537 करोड़ रुपये की राशि की भरपाई के लिए वर्तमान विद्युत दरों में 3.20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव किया है।
मेट्रो रेल के लिए अलग व्यवस्था
नियामक आयोग ने प्रदेश के भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के संचालन की सुविधा के लिए पृथक मेट्रो रेल एचवी-9 श्रेणी बनाई है। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन एलवी-6, एचवी-8 की विद्युत दरों में से स्थायी प्रभार समाप्त किये गए हैं।
ऑनलाइन बिल भरने में छूट
नियामक आयोग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। अगर उपभोक्ता ऑनलाइन बिल जमा करेगा तो उसे 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।