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Budget 2024 Expectations: आज देश का बजट पेश किया जाएगा लेकिन उससे पहले सभी की नजरें इनकम टैक्स (Income Tax) पर लगी हुई हैं कि क्या इस बार वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) के पिटारे से कुछ राहत मिलेगी? सरकार ने बजट 2020 में नया टैक्स सिस्टम पेश किया था. नए टैक्स सिस्टम में टैक्सपेयर्स को रियायतों दरों पर टैक्स की पेशकश की गई.
ऐसे में कई लोगों के लिए यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि वह कौन से टैक्स सिस्टम को सलेक्ट करें. आज हम आपको बताएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है या फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम को चुनना सही रहेगा. इसके अलावा यह भी जान लें कि क्या आज वित्तमंत्री के पिटारे से किस टैक्स रिजीम के लिए तोहफा निकल सकता है.
ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती हैं कई छूटें
अगर कोई भी टैक्सपेयर न्यू टैक्स रिजीम को सलेक्ट करता है तो वह पुराने टैक्स रिजीम के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं ले पाएगा. पुराने टैक्स रिजीम के तहत ग्राहकों को HRA, LTA, 80C, 80D समेत कई तरह की छूटें मिलती हैं. फिलहाल सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम वाले ग्राहकों को लुभाने के लिए साल 2023 में कई टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए थे.
2023 से पहले सिर्फ 5 लाख तक की छूट थी
साल 2023 से पहले तक न्यू टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों को कोई भी टैक्स नहीं भरना होता था. वहीं, पिछले साल यानी 2024 में सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था. अब न्यू टैक्स रिजीम में ग्राहकों को 7 लाख तक की टैक्स छूट का फायदा मिल रहा है.
50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन
इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में ग्राहकों को 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है. इसको सरकार ने साल 2023 में न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ाया गया था.
2023 में सरकार ने टैक्स स्लैब में किए बदलाव-
>> 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
>> 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच 5 फीसदी
>> 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी
>> 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी
>> 12-15 लाख रुपये पर 20 फीसदी
>> 15 लाख रुपये पर 30 फीसदी
क्यों लोकप्रिय है ओल्ड टैक्स रिजीम?
देशभर में न्यू टैक्स रिजीम लागू होने से पहले सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम था, जिसके तहत टैक्सपेयर्स को HRA और LTA समेत 70 से भी ज्यादा टैक्स छूट मिलती हैं, जिससे आपके इनकम टैक्स में कटौती हो जाती है. इन सभी रिबेट का फायदा लेने वाले टैक्सपेयर्स को कम टैक्स भरना होता है. ओल्ड टैक्स रिजीम की सबसे ज्यादा पसंदीदा सेक्शन 80सी है. 80सी के तहत टैक्सपेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.