- बारिश ने मचाई तबाही, 50 हजार से ज्यादा घर तबाह, 150 लोगों की मौत - April 27, 2024
- 1 May 2024 से बदल जाएंगे बैंकों से जुड़े ये नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर - April 27, 2024
- मुजफ्फरनगर में भगत सिंह रोड पर दुकान में लगी भयंकर आग, मची अफरा तफरी - April 27, 2024
मुज़फ्फरनगर। गत 17 जून 2013 को शामली में सामूहिक वलात्कार की घटना को लेकर आंदोलन के चलते भीड़ द्वारा आगजनी तोड़फोड़ लूट हिंसा के मामले में विशेष एमपी/एमलए कोर्ट कैराना ने आज आरोपी पूर्व मंत्री सुरेश राणा,भाजपा नेता घनश्याम पर्चा,राधेय श्याम पर्चा को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।
विशेष ज़ज़ सुरेंदर कुमार ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है आरोपी सुरेश राणा की ओर से वकील शुगन मित्तल ने पैरवी की। अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 17 जून 2013 को शामली में एक लड़की के साथ सामूहिक वलात्कार की घटना को लेकर आंदोलन के चलते आंदोलनकारी हिंसक होने पर आगजनी लूट तोड़फोड़ हुई थी।
पुलिस ने घटना के संबंध में धारा 147,148,436,341,427,120 बी व 395 आईपी सी व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसमे सुरेश राणा, घनश्याम पर्चा व राधेय श्याम पर्चा को नामजद किया गया था। अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश हुए थे ।