अंकिता भंडारी केस: तीनों आरोपी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से मुकरे, 3 जनवरी को अगली सुनवाई

Ankita Bhandari case: All three accused refused from narco and polygraph test, next hearing on January 3
Ankita Bhandari case: All three accused refused from narco and polygraph test, next hearing on January 3
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पौढ़ी: उत्तराखंड के पौढ़ी जिले में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्कासित बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीनों आरोपियों ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल करने के बाद नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया. जहां आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में कहा कि एसआईटी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहता है. आरोपियों की असहमति के बाद न्यायिक दंडाधिकारी कोटद्वार भावना पांडेय ने अगली सुनवाई के लिए तीन जनवरी 2023 की तारीख दी है.

दरअसल, न्यूज एजेंसी एएनएआई के मुताबिक, इससे पहले 17 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कोटद्वार न्यायिक कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान उत्तराखंड पुलिस के एडीजी वी मुरुगेसन ने मामले की जांच के साथ एक प्रेस कांफ्रेस में कहा था कि,”हम इस मामले में 90 दिनों के भीतर 500 पन्नों की चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं.

SIT ने की करीब 100 लोगों से की पूछताछ- DIG
वहीं, विशेष जांच दल की प्रभारी पी रेणुका देवी ने बताया है कि इस मामले में लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई है. उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट आईपीसी और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (आईबीपीए) की संबंधित धाराओं के तहत दायर की गई है. वहीं, तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354ए और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की 5(1)वी के तहत चार्जशीट कोर्ट को भेजी जा रही है.उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है.

तीनों आरोपियों ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से किया इनकार
बता दें कि, बीते 4 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, केवल आरोपियों का नार्को टेस्ट बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी. इन तीन आरोपियों में से दो ने पहले परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी है, जबकि दूसरे ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार, की कोर्ट में एक आवेदन भेजा था,

जिसे बाद में गुरुवार को सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों ने खारिज कर दिया. मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और दूसरे आरोपी सौरभ ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है.हालांकि, तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है.उनके आवेदन पर 22 दिसंबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत में सुनवाई होगी.

क्या था मामला?
इस मामले में डीआईजी पी रेणुका देवी ने 5 दिसंबर को एएनआई को बताया था कि 19 साल की मृतक अंकिता का शव, जो एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, जोकि पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को 24 सितंबर को ऋषिकेश में चीला नहर से बरामद किया गया था. इस दौरान अधिकारियों को उसका शव मिलने से पहले कम से कम छह दिनों तक उसके लापता होने की सूचना दी गई थी. पुलकित आर्य को कथित तौर पर एक विवाद के बाद उसे नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इस मामले में दो और लोग शामिल थे, जिनमें अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया था.