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नई दिल्ली. श्रद्धा वालकर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब छह हजार पेज की चार्जशीट में 100 लोगों के बयान और इलेक्ट्रॉनिक-फोरेंसिक सबूत शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने बताया जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन श्रद्धा अपने दोस्त के घर गई थी, जिससे गुस्साए आफताब ने उसकी हत्या कर दी।
आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करके छतरपुर के जंगल में फेंक दिए थे। वहां से दिल्ली पुलिस को शव के कुछ टुकड़े मिले थे। जांच में साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया गया। डिजिटल सबूत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, GPS लोकेशन को भी ट्रैक किया गया है।
नवंबर से पुलिस कस्टडी में है आफताब
आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की 18 मई को हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे। इन टुकड़ों को रखने के लिए वह 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया था। पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर महरौली के जंगलों से श्रद्धा की हडि्डयां बरामद की थीं। 28 साल का आफताब पूनावाला पिछले साल नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। आफताब ने पहले दिल्ली की एक अदालत को बताया था कि उसने अपनी साथी श्रद्धा वाकर को “पल की गर्मी में” मार डाला था।
आरोपी आफताब ने जेल में पढ़ने के लए कानून की किताबें मांगी
जनवरी की शुरुआत में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने पूनावाला की ज्यूडिशियल कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी थी। इस दौरान कोर्ट के सामने आफताब ने कस्टडी में पढ़ने के लिए कानून की कुछ किताबें मांगीं।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के सामने कोर्ट में पेश किया गया। जहां उन्होंने जेल अधिकारियों से आफताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश दिया।
श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला का वॉयस सैंपल पुलिस के पास है। इसके लिए दिल्ली पुलिस आरोपी को तिहाड़ जेल से सेंट्रल फोरेंसिक लैब ले गई थी। दरअसल, इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला था। जिसमें आफताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इसी ऑडियो से आफताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफताब का वॉयस सैंपल लिया।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाल ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। आफताब और उनके वकील के बीच पैदा हुई गलतफहमी के बाद यह अर्जी वापस ली गई है। गुरुवार को वकील ने कोर्ट को बताया था कि गलत जानकारी के कारण याचिका दायर की गई थी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि आफताब को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।