अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 5 ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ा झटका, इस जरूरी नियम को नहीं कर रहे थो फॉलो

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नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएममॉल समेत पांच ई-कॉमर्स कंपनियों और कई विक्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए नोटिस भेजा है.

कंपनियों से 7 दिन में मांगा जवाब
सीसीपीए ने बीते 18 नवंबर को इन ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके प्लेफॉर्म पर प्रेशर कुकर की पेशकश करने वाले विक्रेताओं को नोटिस जारी किया. उन पर बीआईएस मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले कुकर की बिक्री करने का आरोप है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस मामले में सीसीपीए ने स्वतःसंज्ञान लेते हुए कंपनियों को नोटिस जारी किया है. उन्हें सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

सीसीपीए ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर डिफेक्ट क्वालिटी वाले नकली प्रोडक्ट्स के खिलाफ देशव्यापी कैंपेन चलाया हुआ है. एक अधिकारी ने बताया कि कोई ई-कॉमर्स कंपनी मानकों को पूरी नहीं करने वाले उत्पाद कैसे बेच सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों को मानक पूरे करने के बाद ही विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स बेचने की इजाजत देनी चाहिए. उन्हें जिम्मेदारी के साथ अपना कारोबार चलाना चाहिए.

फर्जी उत्पादों के खिलाफ अभियान
इसे लेकर सीसीपीए की ओर से पहले ही सभी जिलों को गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं. इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह के अवैध प्रोडक्ट की बिक्री और उपभोक्ता के अधिकारों के हनन से जुड़े मामलों की गहराई से जांच की जाए. साथ ही सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को जागरुक करने के लिए भी कई कैंपेन चलाई हैं और ग्राहकों को ISI क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स की खरीद के लिए प्रेरित भी किया है.